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सांसद नवनीत कौर राणा की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया जाति प्रमाण पत्र

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मुंबई, जून 08: महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला है। अदालत ने मंगलवार को सांसद के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नवनीत राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है।

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Navneet Kaur Rana को बड़ा झटका, फर्जी बता Bombay HC ने रद्द किया Caste Certificate | वनइंडिया हिंदी
bombay high court

वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में अदालत के आदेश का सम्मान करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा।दरअसल, अमरावती लोकसभा सीट आरक्षित थी, जहां से नवनीत कौर राणा ने चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज कराई। इसके बाद शिवसेना के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया है। इसके साथ ही दावा किया गया था कि वो मूल रूप से पंजाब से हैं और लबाना जाति से ताल्लुक रखती है, जो महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती हैं।

जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र का रद्द कर दिया है। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि छह हफ्ते के अंदर नवनीत कौर राणा को अपने सभी सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।

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आपको बता दें कि नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में प्रवेश किया था, सबसे पहले उन्होंने एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय ताल ठोक दी और बाजी मार ली। नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं।

English summary
bombay high court cancel caste certificate of amravati mp navneet kaur rana
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