MP News: अंतरजातीय विवाह के लिए आदिवासी समाज ने तय किए नियम, देना होगा भारी जुर्माना
Barwani News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला से अनोखा मामला सामने आया है।यहां आदिवासी बैठक में लिए गए निर्णय की चारों तरफ चर्चा हो रही है।
इस बैठक में आदिवासी समाज ने निर्णय लिया है कि इंटर कास्ट विवाह करने पर 5 लाख रु का जुर्माना लिया जाएगा। इस बैठक में करीब 45 पंचायतों के 110 गांवो की बैठक का आयेाजन किया गया।

इस बैठक में पटेल, पुजारा, वारती, पंच-सरपंच,जनपद सदस्य, चौकीदार, गांव डाहला शामिल हुए। आदिवासी समाज के प्रमुखों ने निर्णयों को पार्टी के थाना प्रभारी को भी लिखित रूप में जानकारी दी गई है।
आदिवासी समाज द्वारा आयेाजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरजातीय विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इस दौरान अंतरजातीय से विवाह होता है। तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं अगर अलावा भील, भिलाला, बारेला, मानकर समाज के मध्य विवाह होता है। तो 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले लड़के को भी समाज द्वारा सुलझाकर 25 हजार रुपये से दंडित किया जाएगा है। इन सभी नियमों के पालन के लिए एक निगरानी समिति बनाई गई है। जो तमाम नियमों के पालन का ध्यान रखेगी।
जानकारी अनुसार बैठक का प्रमुख उद्देश्य समाज की देजा प्रथा (शादी का ख़र्चा) को सीमित करना था। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आदिवासी समाज में यह परंपरा है कि विवाह मे वर पक्ष से वधु पक्ष को देजा (शादी का ख़र्चा) दिया जाता है। लेकिन, खर्च निर्धारित नहीं होने के चलते कई तरह की समस्या आ रही थी और लोगो द्वारा देजा मनमर्जी से लिया जा रहा था। जिसके चलते कई तरह की समस्या आ रही थी। इस बैठक में देजा को 70,500 रुपए तक सीमित कर दिया गया है। अतिरिक्त खर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया।












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