MP: छतरपुर की रेत खदान पर SC की रोक, डिस्ट्रिक्ट सर्वे फाइनल होने तक खनन रहेगा बंद
सागर, 23 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में रेत खदानों से उत्खनन करने पर रोक लगा दी है। मामले में यहां के एक व्यक्ति ने एससी में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने और कोर्ट में प्रस्तुत करने तक रेत खनन का काम बंद रखने स्थगन आदेश दिया है।
छतरपुर जिले के मातगुंवा निवासी मंगल सिंह ने जिले में दो कंपनियों को दी गई रेत खदानों की स्वीकृति को गलत बताते हुए पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में याचिका लगाई थी, बाद में वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिर्पोट फाइनल होने तक दोनों स्वीकृत खदानों से रेत निकालने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच में न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूढ़, न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एएस बोपन्ना ने 20 जुलाई को जारी आदेश में कहा है कि डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट फायनल होने तक जिले की रेत खदानों में माइनिंग बंद रहेगी।
नीलामी
के
जरिए
दो
कंपनियों
को
दिया
था
ठेका
छतरपुर
जिले
में
रेत
खदानों
का
ठेका
नीलामी
के
जरिए
दो
कंपनी
(
पुष्पा
इंटरप्राइजेज
और
यूफोरिया
माइंस
एंड
मिनरल्स)
को
दिया
गया
है।
ठेका
खुली
नीलामी
के
जरिए
कंपनी
को
मिला
था।
हालांकि
मानसून
सीजन
के
कारण
रेत
खनन
का
काम
फिलहाल
बंद
है।
खनिज
विभाग
एससी
के
स्थगन
आदेश
को
लेकर
विशेषज्ञों
से
सलाह
मशविरा
भी
करा
रहा
है।