जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय मेहर ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा मांग पत्र
MP News: पूर्व मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने, जिला पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय मेहर ने लिखित में सात बिंदुओं को लेकर अपनी मांग रखी है।
उन्होंने आवेदन में स्पष्ट किया है कि जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकारों और मानदेय की आवश्यकता है, ताकि वे अपने क्षेत्र में सुनिश्चित रूप से विकास कार्य कर सकें। मेहर ने मंत्री से अपील की है कि उनकी मांगों को गंभीरता से विचार कर, समाधान का समर्थन करें।

मेहर ने आवेदन के साथ मंत्री से कहा कि संपूर्ण जिला पंचायत सदस्यों के बीच इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि वह जिला पंचायत सदस्य तो हैं लेकिन उनके पास नाम के अलावा ना तो अधिकार है ना ही पर्याप्त मानदेय के साथ क्षेत्र के विकास हेतु सुनुचित निधि का प्रावधान है, इसीलिए जिला पंचायत सदस्यों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उनके समाधान करें
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों के अधिकार का हनन हो रहा है। वह अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने में भी असमर्थ हैं। जनता ने जिस जोश के साथ जनप्रतिनिधियों को जिताकर जिला पंचायत भेजा था वहां पर पहुंचने के बाद हमारे अधिकार खत्म कर दिए सिर्फ हम नाम के जिला पंचायत सदस्य हैं इसलिए हमारी यह सात बिंदुओं पर मांग है इसको पूरा किया जाएगा हमें आशा और विश्वास है।
जिला पंचायत सदस्यों की मांग
- जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 30000 एवं क्षेत्रीय भ्रमण वह अन्य भत्ते 25000 इस प्रकार कुल 55 हजार रुपए दिए जाएं
- जिला पंचायत सदस्यों को अपने क्षेत्र की विकास हेतु 50 लाख की जिला पंचायत वार्षिक निधि दी जाए जो की अन्य राज्यों में एक जिला पंचायत सदस्य की राशि मध्य प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य की तुलना में करोड़ मैं होती है
- जिला पंचायत सदस्यों को उनके कार्य के दौरान यदि क्षेत्र भ्रमण में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए
- जिला पंचायत सदस्यों के लिए जरूरतमंद नागरिकों की सहायता हेतु 10 लख रुपए की स्वच्छता सहायता राशि प्रतिवर्ष का प्रावधान किया जाए
- जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के या किसी भी मद से होने वाले निर्माण व विकास कार्यों की अनुशंसा जिला पंचायत के सभापतियों और सदस्यों को अनिवार्य किया जाए
- जिला पंचायत सदस्य वार्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सचिवों एवं सहसचिवों के स्थानांतरण जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा पर किया जाए
- मनरेगा एवं जन भागीदारी के तहत होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत की बैठक में हो












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