MP News: इंदौर-हैदराबाद मार्ग पर बंद रहेगा यातायात, क्या है कारण, जानिए
मध्यप्रदेश में नर्मदा जयंती का पर्व 4 फरवरी तक मनाया जायेगा। इस पर्व पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दर्शन हेतु एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है।
खण्डवा जिले का खण्डवा इन्दौर अत्यन्त व्यस्तम सड़क मार्ग है, जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है।

श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया है तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है।
इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कलेक्टर श्री गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार 3 फरवरी को सायं 7 बजे से 4 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन, धामनोद होते हुए एबी रोड तक पहुंचेंगे। इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेगें।
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन जैसे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टेंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश 3 फरवरी को सायं 7 बजे से 4 फरवरी रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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