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MP News: 1 मई से नहीं मिलेगा सरकारी राशन, क्या है कारण, जानिए

मध्यप्रदेश में बगैर ई-केवायसी वाले हितग्राहियों को एक मई से खाद्यान्न नहीं मिलेगा सभी पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवायसी के लिए 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा अभियान चलाया जा रहा है सभी राशन हितग्राहियों को ई-केवायसी कराए। उक्त अपील कलेक्टर संदीप जी आर ने सभी हितग्राहियों से की है।

कलेक्टर संदीप जी आर ने समस्त पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों से अपील की है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर ई-के.वाय.सी. के लिए 9 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है।

Bhopal

पात्रता पर्चाधारी परिवारों के समस्त सदस्यों की ई केवायसी होना अनिवार्य है। जिन पात्र सदस्यों की ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक नहीं होगी, उन सदस्यों के खाद्यान्न पर भारत सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक लगाया जाना सम्भावित है, ऐसी स्थिति में ई-केवायसी के लिए शेष रहे सदस्य खाद्यान्न से वंचित हो सकते है। खाद्यान्न से वंचित होने जैसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सभी सदस्य अपनी-अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से ई-के.वाय.सी. कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी सदस्य को ई-केवायसी कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर अपनी ई-केवायसी करा सकते है।

साथ ही यदि परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो जाने पर वह किसी अन्य परिवार का सदस्य हो जाता है, किसी सदस्य मृत्यु हो जाती है अथवा कोई सदस्य स्थाई रूप से पलायन कर गया हो, तो ऐसे सदस्यों को अपनी राशन पात्रता पर्ची से ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी से विलोपित करा सकते हैं।

जल्द करवाएं eKyc का काम

मध्यप्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिये ई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को साफतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें। eKYC के लिये शासन द्वारा मेरा eKYC एप लॉन्च किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि, शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की eKYC के लिये शासन द्वारा मेरा eKYC एप लॉन्च किया गया है। उक्त एप के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के अतिरिक्त पात्र हितग्राही भी स्वयं अपने एंड्रोइड मोबाईल फोन के माध्यम से मेरा eKYC एप को डाउनलोड कर स्वयं भी एवं परिवार के सदस्यों का भी साथ ही अन्य पात्र हितग्राहियों का भी eKYC फेस एथेटिकेशन के माध्यम से कर सकते है। जिले के राशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राही 25 अप्रैल अनिवार्य रूप से ekyc करवाये। 30 अप्रैल तक पात्र परिवारो के ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश.

ये भी पढ़े- MP में बिना eKyc नहीं मिलेगा सरकारी राशन, ऑनलाइन करें इस प्रक्रिया का पालन

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