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MP में बिना eKyc नहीं मिलेगा सरकारी राशन, ऑनलाइन करें इस प्रक्रिया का पालन

मध्यप्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिये ई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को साफतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें। eKYC के लिये शासन द्वारा मेरा eKYC एप लॉन्च किया गया है।

Gwalior

जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि, शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की eKYC के लिये शासन द्वारा मेरा eKYC एप लॉन्च किया गया है। उक्त एप के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के अतिरिक्त पात्र हितग्राही भी स्वयं अपने एंड्रोइड मोबाईल फोन के माध्यम से मेरा eKYC एप को डाउनलोड कर स्वयं भी एवं परिवार के सदस्यों का भी साथ ही अन्य पात्र हितग्राहियों का भी eKYC फेस एथेटिकेशन के माध्यम से कर सकते है। जिले के राशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राही 25 अप्रैल अनिवार्य रूप से ekyc करवाये।

30 अप्रैल तक पात्र परिवारो के ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पात्र परिवारो के 30 अप्रैल, 2025 तक शतप्रतिशत हितग्राहियो के ई-केवायसी पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी अंजु मरावी ने बताया कि, जिले में समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओ को पीओएस मशीन के माध्यम से शेष हितग्राहियो की सूची उपलब्ध कराई गई है। उन्हें विशेष अभियान के तहत घर-घर जाकर परिवारों की ई-केवायसी पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया हैं। शासन द्वारा ई-केवायसी के लिए "मेरा ई-केवायसी" एप जारी किया गया हैं, जिसके माध्यम से हितग्राही अपना स्वयं एवं अपने व अन्य किसी परिवार के सदस्यो का ई-केवायसी कर सकते हैं। आपूर्ति विभाग द्वारा "मेरा ईकेवायसी" एप डाउनलोड करने के लिए लिंक दी गई है। जिसके अनुसार https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.facialauth एवं

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd

कैसे होगी ekyc

उक्त दोनो लिंक के माध्यम से एण्ड्राईड मोबाईल में "मेरा ई-केवायसी" एप डाउनलोड किया जा सकता हैं। एप में ई-केवायसी किये जाने की प्रक्रिया के लिए पात्र हितग्राहियो के आधारकार्ड में लिंक मोबाईल नम्बर में प्राप्त ओटीपी के आधार पर फेस ई-केवायसी विकल्प आने पर हितग्राही की ई-केवायसी करने संबंधी सहमति की घोषणा को स्वीकृत कर मोबाईल फोन का फ्रंट केमरा ओपन होने पर अपना चेहरा गोले के अंदर दिखाया जाना होगा, उसका रंग हरा होने के बाद हितग्राही को अपनी पलको को कैमरों के सामने दो बार झपकाना होगा तत्पश्चात् ई-केवायसी सफल होने पर मोबाईल स्क्रीन पर ई-केवायसी सफल का संदेश प्राप्त होगा।

इस एप के माध्यम से हितग्राही का बच्चा या वृद्ध होने के स्थिति में उनके माता-पिता या उनकी संतान किसी के मोबाईल फोन पर एप डाउनलोड कर ई-केवायसी की जा सकती हैं। "मेरा ई-केवायसी " एप में हर हितग्राही के पास फोन की बाध्यता नहीं हैं अर्थात एक फोन से कई हितग्राहियो का ई-केवायसी किया जा सकता हैं, जिस हितग्राही का ई-केवायसी किया जाना है, उनका आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त कर ई-केवायसी किया जा सकता हैं।

जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियो से अपील की गई हैं कि नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से की जा रही ई-केवायसी के लिए संपर्क करें अथवा शासन द्वारा जारी मोबाईल एप "मेरा ई-केवायसी" के माध्यम से स्वयं अपने मोबाईल में एप डाउनलोड कर स्वयं का एवं परिवार के अन्य समस्य सदस्यो का ई-केवायसी करें। इसके अतिरिक्त किसी परिवार का कोई सदस्य जिले से मध्यप्रदेश के अंदर अन्य जिले में किसी कारणवश निवासरत् हैं, उन्हे भी दुरभाष पर सम्पर्क कर ई-केवायसी करने हेतु सूचित करें, ताकि उन्हें शासन की योजना का शतप्रतिशत लाभ प्राप्त हो सके।

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