सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जून को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों, विद्यार्थियों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई पहलों को मंजूरी दी गई।
इनमें से एक निर्णय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा युवा उद्यमियों या संस्थाओं को नए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन और उपकरण उपलब्ध कराना है। इससे विकासखंड स्तर पर किसानों को मृदा परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने में सुविधा होगी।

चुनाव अपराध अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन
परिषद ने मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) को संशोधित कर उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने का भी निर्णय लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के अनुसरण में, संशोधन में मौजूदा प्रावधान की धारा 3(1)(बी) से "प्रिंट मीडिया" शब्द हटा दिया जाएगा।
सीएसआर फंड का उपयोग करके वृक्षारोपण नीति में परिवर्तन
परिषद द्वारा लिया गया एक अन्य निर्णय संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सीएसआर/सीईआर निधियों का उपयोग करके वृक्षारोपण नीति में संशोधन करना है, जैसा कि 10 दिसंबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूलों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
परिषद ने अन्य राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी संकल्प लिया है। ये स्कूल विशेष शिक्षा-उन्मुख संस्थान हैं, और छात्रवृत्ति प्रदान करने से इन स्कूलों में प्रवेश के लिए स्थानीय युवाओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।
रेल परियोजनाओं के लिए कार्य आवंटन नियमों में संशोधन
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने रेल परियोजनाओं से संबंधित मध्य प्रदेश कार्य (आबंटन) नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई रेल लाइनों से संबंधित प्रस्तावों, निर्माण कार्यों और रेल विभाग से समन्वय का दायित्व अब परिवहन विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग संभालेगा।
मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024
परिषद ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में मध्य प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के माध्यम से संशोधन को मंजूरी दी। यह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार विधि और विधायी कार्य विभाग के परामर्श के बाद किया गया।
मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं और बंदी विधेयक, 2024
इसके अलावा, उन्होंने मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएँ और बंदी विधेयक, 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत करने और पारित करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है।
भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने खेल गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि आवंटित करने पर भी सहमति दी।
अन्य निर्णय
अंत में, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को मध्य प्रदेश मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 1972 की धारा 9-ए को निरस्त करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद की पत्नी और माता-पिता के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।












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