शादी त्योहारों में 'फुल साउंड' में बजते DJ पर लगेगी रोक? हाई कोर्ट ने जारी किया ये फरमान

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्षेत्र में त्योहारों और शादियों के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विनय सराफ की खंडपीठ ने चार हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगे हैं।

पीआईएल कई व्यक्तियों ने दायर की थी, जिनमें डॉ. गोविंद प्रसाद मिश्रा, नानजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सेवानिवृत्त मुख्य संरक्षक वन आर.पी. श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता के.पी. रेजा और सेवानिवृत्त सहायक भूविज्ञानी वाई.एन. गुप्ता शामिल हैं। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए तत्काल उपायों की मांग कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने 82 वर्षीय डॉ. मिश्रा और 100 वर्षीय श्रीवास्तव के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उनकी उम्र के कारण, शांत क्षेत्रों में स्थानांतरित होना उनके लिए संभव नहीं है। सांघी ने इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों और शादियों के दौरान शोर का स्तर इतना अधिक होता है कि खिड़की के शीशे कंपन करते हैं, जिससे नींद में बाधा आती है।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, दिन के समय अधिकतम अनुमेय शोर का स्तर 75 डेसिबल (डीबी) है। आवासीय क्षेत्रों में, यह रात में 45 डीबी है, जबकि मौन क्षेत्रों में 40 डीबी की सीमा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 80 डीबी से ऊपर के शोर के स्तर के संपर्क में आने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है।

अनसुलझे शिकायतों के बाद कानूनी कार्रवाई

याचिकाकर्ता अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों का निवारण न होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क है कि निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर अत्यधिक शोर के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने का निर्णय ध्वनि प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के महत्व को रेखांकित करता है। केंद्र सरकार और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आने वाले जवाब इस कानूनी प्रक्रिया में अगले कदम का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होंगे।

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