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MP News: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति से मंहगी होगी शराब, आय की भरपाई के लिए शराब कीमतों में वृद्धि

MP Liquor News: मध्य प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2025 से राज्य के 19 पवित्र शहरों और गांवों में शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री पर नियंत्रण लगाने और सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया है।

इस निर्णय से होने वाली आय की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने बाकी जिलों की शराब दुकानों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है।

Liquor will become expensive due to new excise policy in MP increase in liquor prices for income

19 पवित्र शहरों और गांवों में शराब दुकानों की बंदी

मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम पवित्र शहरों और गांवों के लोगों की स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से उठाया गया है। इन शहरों और गांवों में प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल स्थित हैं, जहां लोग श्रद्धा भाव से आते हैं। इसके मद्देनजर, शराब की दुकानों को बंद करने से न केवल धार्मिक मान्यताओं को बल मिलेगा, बल्कि पर्यावरण और समाज में सुधार भी होगा। सरकार ने इन स्थानों पर शराब की बिक्री को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है, जिससे इन स्थानों के वातावरण को साफ और पवित्र रखा जा सके।

आय की भरपाई के लिए शराब कीमतों में वृद्धि

शराब की दुकानों की बंदी से होने वाली आय की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अन्य जिलों में शराब की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत, जिन जिलों में शराब की दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, वहां इन दुकानों पर शराब की कीमतों में 25 प्रतिशत तक का इजाफा किया जाएगा। हालांकि, यह वृद्धि शराब की बिक्री और उपभोग पर सीमित प्रभाव डालेगी और सरकार को आय की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।

पीओएस मशीनों से शराब बिक्री

आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाने और काले धन की रोकथाम के लिए पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत, अब सभी शराब दुकानों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही शराब की बिक्री करनी होगी, ताकि हर एक बिक्री का रिकॉर्ड रखा जा सके। इससे बिक्री की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सरकार को भी इस पर नियंत्रण रखना आसान होगा।

रेस्तरां और कमर्शियल आयोजनों के लिए नई व्यवस्था

नई आबकारी नीति के तहत, रेस्तरां में शराब की बिक्री के लिए ओपन एरिया में फ्लोर एरिया बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इससे रेस्तरां संचालक अधिक स्थान का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, कमर्शियल आयोजनों के लिए भी लाइसेंस शुल्क व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिससे आयोजन स्थल के आकार और दर्शकों की संख्या के अनुरूप शुल्क लिया जाएगा।

ई-बैंक गारंटी की अनिवार्यता

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के लिए ठेकेदारों को बैंक गारंटी देने के नए नियम भी जारी किए हैं। एक अप्रैल से लागू होने वाली नई नीति के तहत, शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को ई-बैंक गारंटी के रूप में बैंक गारंटी देनी होगी। इस गारंटी की वैधता कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक होगी और इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही पहले से जमा की गई एफडी का नवीनीकरण किया जाएगा।

इसके अलावा, ठेकेदारों से प्रमाणित दस्तावेज भी लिए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-बैंक गारंटी पर पहला हक केवल उस ठेकेदार के पास होगा, जिसे शराब दुकान का ठेका मिलेगा। यह गारंटी साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा की जाएगी और केवल स्वीकार्य बैंकों से ई-गैरंटी ही मान्य होगी।

नई नीति का प्रभाव

मध्य प्रदेश सरकार की यह नई आबकारी नीति राज्य में शराब की बिक्री और उसके वितरण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पवित्र शहरों और गांवों में शराब दुकानों की बंदी, पीओएस मशीनों का अनिवार्य उपयोग और ई-बैंक गारंटी जैसी नीतियां सरकारी आय में पारदर्शिता और सुधार की ओर कदम बढ़ाती हैं। इसके साथ ही, शराब की कीमतों में वृद्धि और कमर्शियल आयोजनों के लिए नई व्यवस्था राज्य के राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगी।

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