MP News: आधी रात को नदी किनारे चल रहा था अवैध खनन का खेल, छापा पड़ते ही माफिया चौंके
मध्यप्रदेश के खरगोन में खनिज अधिकारी सावनसिंह चौहान ने रेत खदानों पर प्रतिबंध के बाद आधीरात को बड़ी कार्रवाई की है। मिट्टी और रेत के अवैध उत्खनन करते हुए दो जेसीबी, दो डंफर को पकड़ा।
खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन परिवहन पर सतत कार्रवाई पश्चात रविवार रात्रि 12 बजे जैसे ही रेत खनन पर प्रतिबंध लगा, वैसे ही खनिज अधिकारी वाहन बदल कर रात्रि में नर्मदा किनारे की और चल दिये तथा अपने मुखबीरों को एक्टिव किया, तभी एक मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम बहेगाँव में रेत खनन अभी भी जारी है।

खनिज अधिकारी ने एक मोटरसाइकिल और एक वाहन की मदद से अपने दल के साथ लगभग रात 2 बजे दो रास्तो से धावा बोला। दल द्वारा नर्मदा के किनारे दो जेसीबी मशीन अवैध उत्खनन कर रही थी एक जेसीबी मिट्टी हटा रही थी तो दूसरी रेत निकाल रही थी। दोनों जेसीबी के पास एक एक डंपर खड़ा था।
मिट्टी वाला डंपर भर चुका था। रेत वाला भरने के पहले ही दल ने सारे वाहनो को जप्त कर लिया, तथा थाना मण्डलेश्वर की अभिरक्षा में लगभग 03:30 बजे खड़ा करवाया तथा अवैध उत्खननकर्ता एवं परिवहकर्ता के विरुद्ध मप्र खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इससे पहले भी खनिज अधिकारी सावनसिंह चौहान ने अपने दल के साथ गुरूवार-शुक्रवार की मध्य रात्रि में मुरम का अवैध उत्खनन करते एक जीसीबी पर कार्यवाही की है। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही के निर्देश उपरांत गुरुवार की रात्रि में मुखबिर से प्राप्त खबर अनुसार लगभग रात्री 11 बजे से ग्राम खमखेड़ा के पास सरकारी बेड़ी पर जेसीबी से मुरम का अवैध उत्खनन कर ट्रेक्टर के माध्यम से कही और ले जा रहे थे।
खनिज अधिकारी चौहान ने मौका स्थल पर लगभग रात्रि 12ः30 तत्काल अपनी टीम के साथ दबिश दी। मौके पर एक जेसीबी बिना नंबर की मुरम का उत्खनन कर ट्रैक्टरों में भर रही थी। जैसे ही टीम जेसीबी के पास पहुँची ट्रेक्टर वहां से भाग निकले तथा जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी छोड़कर भाग निकला। खनिज अधिकारी ने अन्य ड्राइवर की मदद से जेसीबी को पुलिस चौकी खामखेड़ा की अभिरक्षा में खड़ा करवाया तथा अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध मप्र खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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