MP में दूसरे राज्य की गाड़ी लाने वालों के लिए खुशखबरी, व्हीकल की लाइफ के हिसाब से लगेगा टैक्स
Good news: मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से गाड़ी लाकर यहां रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के लिए खुशखबरी हैं। सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी हैं। पहले लगने वाले टैक्स में कमी कर दी हैं। वाहन की उम्र के हिसाब से अब टैक्स देय होगा।
दरअसल कुछ महीने पहले शिवराज सरकार ने परिवहन विभाग की पॉलिसी में राहतकारी बदलाव करने का फैसला लिया था। जिसे अब लागू कर दिया गया हैं। वाहन मालिकों को 7 फीसदी टैक्स देना होगा। जिसमें वाहन की उम्र निर्धारित रहेगी।
जबलपुर आरटीओ जितेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि तीन साल तक की पुराने वाहन पर 80 फीसदी टैक्स लगता था। नई व्यवस्था के तहत वाहन की कीमत के मुताबिक टैक्स कम लगेगा। रघुवंशी ने बताया कि पूर्व में टैक्स नीति से वाहन चालकों के ऊपर टैक्स का ज्यादा भार आता था। पर अब उन्हें अतिरिक्त टैक्स से निजात मिल जाएगी।

दूसरे राज्य से इस तरह ट्रांसफर होती है RC
आरटीओ से एनओसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 27 और 28, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी का कागज, टैक्स डॉक्यूमेंट, ओरिजनल चेचिस नंबर, सीएमवी फॉर्म 28, स्थानीय थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिस राज्य के लिए आपको आरसी ट्रांसफर कराना है, वहां वाहन को पुन: रजिस्टर कराना होगा> इसके लिए ओरिजनल आरसी की कॉपी, वाहन बीमा की कॉपी, पुराने आरटीओ से मिला एनओसी, फॉर्म-29, फॉर्म 30, फोटो आईडी प्रूफ, स्थानीय पता का प्रूफ और 30 रुपये के स्टांप लगे सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफे की आवश्यकता होगी।
दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर करने पर आप रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ आरटीओ फॉर्म-16, नए आरसी की कॉपी, पुराने आरसी की कॉपी, नए आरसी के साथ बीमा पॉलिसी के कागज, फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी. टैक्स रिफंड का आवेदन देने के बाद नए आरटीओ की ओर से पुराने आरटीओ को आवेदन पुष्टि के लिए अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। ऑथेंटिकेशन प्राप्त होने के बाद टैक्स रिफंड होगा. इस प्रक्रिया में छह महीने तक लग सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications