अखिलेश सरकार को HC से झटका, केंद्र की अनुमति के बिना वापस नहीं होगे आतंकी मुकदमें

हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले को दो जजों की बेंच के समक्ष तत्काल पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस देवी प्रसाद सिंह, जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने यह फैसला रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय अधिवक्ताओं की लंबित जनहित याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट के इस अहम फैसले से यूपी की जेलों में बंद आतंकवाद के आरोपियों से केस वापस लेने की समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा पर पानी फिर गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर यूपी की जेलों में आतंकवाद के आरोप में बंद अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं से केस वापस ले लेगी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी मंशा पूरी नहीं होने के पूरे आसार है।












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