Lucknow : लखनऊ में धारा-144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

लखनऊ, 10 अप्रैल: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 अप्रैल से 10 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई। आने वाले त्योहारों और जयंतियों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बता दें, रमजान का पर्व जारी है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होगी और गुड फ्राइडे के साथ ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जिले में धारा 144 लागू की जाएगी। इसके साथ ही हजरतगंज इलाके में विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ का आना पूर्ण रूप से बैन है।

section 144 imposed in lucknow till may 10

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    10 मई तक लागू रहेगी धारा 144

    ये सभी पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं। 10 मई तक विधानसभा के पास धरना-प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। ड्रोन से शूटिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन नहीं दिखेंगे। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का बिना इजाजत के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। हालांकि, धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत है।

    मास्क न लगाने पर होगा जुर्माना

    प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना है। किसी भी कार्यक्रम, त्योहार, पर्व और प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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