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शादीशुदा बेटियों के हक में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब अनुकंपा पर पा सकेंगी पिता की नौकरी

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लखनऊ, 11 नवंबर: शादीशुदा बेटियों के हक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के इस फैसके मुताबिक, सर्विस के दौरान किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसकी शादीशुदा बेटी मृतक आश्रित कोटे से पिता की सरकारी नौकरी पा सकेंगी। बुधवार (10 नवंबर) को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें, अनुकंपा के आधार पर ग्रुप डी या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रुप सी की नौकरी का प्रावधान है।

Married daughters will now be able to get fathers job on compassionate grounds

यूपी में अभी तक मृतक आश्रित कोटे के आधार पर अविवाहित बेटे, विवाहित बेटे और अवविवाहित बेटियों को अनुकंपा (मृतक आश्रित) के आधार पर नौकरी दिए जाने की व्यवस्था थी। आजतक की खबर के मुताबिक, शादीशुदा बेटियों के लिए इस तरह का प्रबंध न होने पर उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कई मामले ऐसे थे जिनमें बेटी के शादीशुदा होने के कारण परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती थी। हालांकि, सीएम योगी के इस फैसले के बाद विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है।

इस तरह के मामले कोर्ट में भी पहुंचे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया। जिसके बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करते हुए सहमति बनी कि शादीशुदा बेटियों को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाए। इसी आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश भर्ती 12वां संशोधन नियम-2021 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था। इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद शादीशुदा बेटी को भी सेवा के दौरान पिता की मृत्यु होने पर अनुकंपा के तहत नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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English summary
Married daughters will now be able to get father's job on compassionate grounds
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