फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।

लखनऊ, 4 सितंबर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पर याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वह साबित नहीं हो पाए हैं।

 Keshav Prasad Maurya

बता दें कि याचिकाकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज के जिला न्यायलय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चुनाव लड़े थे। इस दौरान उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय वर्ष आदि की जो डिग्री लगाई हैं, ये फर्जी है।

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इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि इन फर्जी डिग्री के आधार पर ही उन्होंने पेट्रोल पंप भी हासिल किया। बीते 6 अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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