लखीमपुर खीरी मामला : आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, SC ने रद्द की थी जमानत

लखीमपुर खीरी, 24 अप्रैल: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को छुट्टी के दिन ही सरेंडर कर दिया। बता दें, तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की थी। आशीष मिश्रा ने सीजेएम की कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बैठा कर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया, जहां पीछे के गेट से जेल में एंट्री हुई।

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    Lakhimpur Kheri Case: Ashish Mishra ने किया सरेंडर, SC ने रद्द की थी जमानत | वनइंडिया हिंदी
    Lakhimpur Kheri case Accused Ashish Mishra surrendered at Lakhimpur Kheri District Jail

    सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का समय दिया गया था। यह अवधि 25 अप्रैल सोमवार को समाप्त हो रही थी। उधर, जमानत पर छूटे तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष की ओर से जिला कोर्ट में डिस्चार्ज ऐप्लीकेशन दी थी। इसमें कहा गया था कि मुकदमा चलने लायक कोई सबूत नहीं हैं।

    लखीमपुर खीरी कांड ?

    लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी। जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आशीष पर आरोप है कि जिस थार गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे। बता दें, आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं।

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