प.बंगाल: मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायक पद से हटाया जाए, सुवेंदु अधिकारी की हाईकोर्ट से अपील
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को विधायक के पद से हटाने की मांग की है।
कोलकाता, 27 सितंबर। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को विधायक के पद से हटाने की मांग की है। अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा कि मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायक के पद से हटाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में टीएमसी के शासन में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं हो पाया है। 50 से अधिक विधायकों ने दल बदले हैं।
अधिकारी ने कहा कि हमने अदालत से कहा कि अनुसूची 10 के तहत माननीय उच्च न्यायालय को हमारी अपील पर विचार करना चाहिए और कानून का उपयोग करना चाहिए। अन्य राज्य कानून का पालन करते हैं, इस राज्य में कानून खराब है। बाकी हम हाईकोर्ट पर निर्भर रहेंगे। कोर्ट लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलबदल विरोधी कानून का अन्य राज्यों में बखूबी इस्तेमाल हो रहा है जबकि बंगाल में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया।
याचिका पर पहली सुनवाई में शामिल होने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

मुकुल रॉय की हुई थी घर वापसी
बता दें कि मुकुल रॉय ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था और इसके बाद 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कृष्णानगर सीट से जीत भी हासिल की और 11 जून को चुनावों के बाद फिर से टीएमसी में वापस चले गए। सुवेंदु अधिकारी इस मामले में विधानसभा स्पीकर को भी याचिका दे चुके हैं, याचिका में सुवेंदु अधिकारी उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है।
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