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IT Raid: 196.45 करोड़ रुपए वापस मांगने कोर्ट पहुंचा पीयूष, बोला- 52 करोड़ का टैक्स काटकर बाकी रकम दो

IT Raid: 196.45 करोड़ रुपए वापस मांगने कोर्ट पहुंचा पीयूष, बोला- 52 करोड़ का टैक्स काटकर बाकी रकम दो

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कानपुर, 30 दिसंबर: अकूत दौलत मिलने के मामले गिरफ्तार पीयूष जैन द्वार कोर्ट में एक आवेदन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनाल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। डीजीजीआई 52 करोड़ रुपए का टैक्स और पेनाल्टी काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दें। दरअसल, डीजीजीआई अहमदाबाद ने बरामद कैश को दर्नओवर की रकम माना है। ऐसे में पीयूष सिर्फ पेनाल्टी की रकम अदा कर जमानत हासिल कर सकता है। बता दें, पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों से 196.45 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इतनी बड़ी रिकवरी होने के बाद डीजीजीआई ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से पीयूष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जिला जेल भेज दिया गया था। इस वक्त पीयूष जेल में बंद है।

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177.45 करोड़ टैक्स चोरी की रकम है: डीजीजीआई वकील

177.45 करोड़ टैक्स चोरी की रकम है: डीजीजीआई वकील

डीजीजीआई के वकील अंबरीश टंडन ने बुधवार 29 दिसंबर को बताया कि पीयूष जैन के घर से जो रकम बरामद हुई है, वो टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम को 42 बॉक्स में रखकर बैंक में जमा किया गया है। वकील अंबरीश टंडन की मानें तो कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया है जिसे दो बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया है। पहली बार 25 बक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74 हजार 240 रुपए। जबकि दूसरी बार में 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की रकम बैंक भेजी गई है।

टैक्स चोरी के जरिए जमा की इतनी रकम

टैक्स चोरी के जरिए जमा की इतनी रकम

पीयूष जैन के अरेस्ट मेमो के मुताबिक, पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेनदेन दिखाया गया है। वकील अंबरीश टंडन की मानें तो पीयूष ने अपने दिए बयान में ये बात स्वीकार की है कि तीनों कंपनियों के जरिए 4 सालों में 177.45 करोड़ का गुप्त रूप से पान मसाल कम्पाउंड बेचा था। उसने माल किससे खरीदा, किसको बेचा, इसका खुलासा नहीं किया है। जिससे साबित होता है कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी बेच दिया। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में करीब 31.50 करोड़ की चोरी की।

52 करोड़ की बनती है देनदारी

52 करोड़ की बनती है देनदारी

टंडन की मानें तो डीजीजीआई ने 32 करोड़ रुपए का टैक्स बनाया है, पैनाल्टी मिलाकर 52 करोड़ की देनदारी बनती है। उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है। कन्नोज में कितना सोना और पैसा मिला अभी उसकी डिटेल नहीं आई है। अब तक पीयूष के सात ठिकानों पर छापेमारी की गई है जहां टैक्स चोरी पाई गई है। इस केस में जीएसटी चोरी करने के लिए जिस तरीके को अपनाया गया और केस से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ होनी है।

गोल्ड की जांच में जुटी डीआरआई

गोल्ड की जांच में जुटी डीआरआई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के घर से जो सोने के बिस्कुट मिले है उनपर विदेशी मार्क की मुहर लगी हुई है। जिसकी वजह से इस सोने का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हां..जांच एजेंसी को ऐसा शक है कि इस सोने की तस्करी की गई है। क्योंकि पीयूष के घर से बरामद सोने पर स्विट्जरलैंड की दो कंपनियों का होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस गोल्ड का कनेक्शन दुबई से भी हो सकता है ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की टीम बरामद की गई सोने की ईटों की जांच में जुटी है।

पीयूष जैन के घर से जानें कितना मिला कैश

पीयूष जैन के घर से जानें कितना मिला कैश

छह दिनों की छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) को पीयूष जैन के सभी ठिकानों से 196.45 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। डीजीजीआई ने कैश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीयूष के कानपुर स्थित घर से 177.45 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। तो कन्नौज स्थित घर से 19 करोड़ रुपए का कैश मिला है। वहीं, 23 किलो सोने के बिस्कुट भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा, चंदन की लकड़ी का तेल भी मिला है, जो 600 किलो है और उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। इस तरह से डीजीजीआई की टीम ने कैश और सामान सहित कुल 213.45 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:- Piyush Jain के घर से बरामद हुआ था 23 किलो सोना, अब DRI ने शुरू की जांचये भी पढ़ें:- Piyush Jain के घर से बरामद हुआ था 23 किलो सोना, अब DRI ने शुरू की जांच

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English summary
Piyush Jain told the court that after deducting tax and penalty, DGGI should return the amount
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