खनन पट्टा केस: CM हेमंत सोरेने को मिली राहत, SC ने हाईकोर्ट को दिए PIL की मेंटेनेबिलिटी जांचने के निर्देश
रांची, मई 24। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, खनन पट्टा आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को हेमंत सोरेने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं की योग्यता की जांच कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बेंच के इस फैसले को हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं मिटेनिबिलिटी पर विचार करें।
1 जून को सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट से याचिका की मेंटेनिबिलिटी पर फैसला लेने को कहेंगे, हम इसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इन सबके बीच में नहीं आएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब झारखंड हाईकोर्ट 1 जून को सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं सीएम के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की गयी।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में भी खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने ने 31 मई तक जवाब या जवाब पर प्रतिउत्तर दायर करने का वक्त सभी को दिया है।