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लालू यादव को RIMS किया जाएगा शिफ्ट, तेजस्वी बोले- 'यह अंतिम फैसला नहीं, लालूजी जरूर बरी होंगे'

रांची। राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार केस में दोषी करार दे दिया। 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। वहीं लालू प्रसाद की तरफ से स्वास्थ्य लिहाज से दिये गए आवेदन पर नरमी दिखाते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती होने की इजाजत दे दी है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जेल जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिम्स जाएंगे।

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    वहीं सीबीआई अदालत के फैसले को लेकर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सभी को मानना चाहिए। यह अंतिम फैसला नहीं है। 6 बार सजा सुनाई गई, हमने सभी मामलों के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तो, यह अंतिम निर्णय नहीं है। लालू जी जरूर बरी होंगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है।

    सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, 24 लोगों को बरी कर दिया। बता दें कि 29 जनवरी को ही चारा घोटाले से जुड़े इस केस में 29 जनवरी को ही बचाव पक्ष की तरफ से बहस पूरी होने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 15 फरवरी यानी कि आज सुनाए जाएगा। वहीं लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की सजा की घोषणा पर सुनवाई 21 फरवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में होगी।

    सीबीआई की अदालत ने जिन लोगों को बरी किया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शाम‍िल हैं।

    डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने बताया कि रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। उन्हें सजा सुनाई जानी बाकी है।

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