चारा घोटालाः इस बार भी नहीं मिली लालू प्रसाद यादव को जमानत, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
रांची। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर आज यानी कि शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अगालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर सीबीआई लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। अब मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। बता दें कि इससे पूर्व इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी लेकिन कुछ गलतियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था।

लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल की मानें तो लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा जेल में गुजार चुके हैं। इसके अलावा वह इस समय बढ़ती उम्र के कारण 17 प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए वह अदालत से लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के फैसले पर परिवार से लेकर समर्थकों तक की निगााहें थी। सबको इंतजार था कि लालू यादव इस बार होली में अपने घर पर परिवार के साथ मना पाते हैं अथवा नहीं। अब उन्हें मायूसी हाथ लगी है।
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बता दें कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। अंतत: 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए थे। बता दें कि लालू यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसी तरह देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी जमानत मिल चुकी थी।












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