हेमंत सोरेन को SC से बड़ी राहत, ED की अर्जी खारिज, बरकार रहेगी CM की जमानत
Hemant Soren: सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा, "हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।" उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इसे "बहुत ही तर्कसंगत" बताया।
झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि कथित घोटाले में उनकी "सीधी संलिप्तता" का कोई सबूत नहीं है।
उच्च न्यायालय का तर्क
सोरेन की रिहाई में हाईकोर्ट के फैसले ने अहम भूमिका निभाई। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिकॉर्ड में उनके और कथित भूमि घोटाले के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखाया गया है। यह तर्क उन्हें जमानत देने में अहम था। आपको बता दें कि ईडी ने अपनी याचिका कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश अवैध है और टिप्पणियां पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से मना कर दिया।












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