UP News: श्रमजीवी एक्सप्रेस में ब्लास्ट मामले में दो आतंकी दोषी करार, 14 लोगों की हुई थी मौत, जानें पूरा मामला

UP News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट कांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में इस केस की सुनवाई के दौरान तमाम सबूत के आधार पर दोनों आतंकियों को दोषी करार दिया गया।

मामले में 2 जनवरी को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। पर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को बांग्लादेश के रहने वाले आरोपी हिलालुद्दीन और विस्फोट कांड के दौरान उसका सहयोग करने वाले नफीकुल विश्वास को पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आतंकियों को जिला जेल से न्यायालय लाया गया था।

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दरअसल, 28 जुलाई 2005 को जौनपुर जनपद के हरपालगंज रेलवे स्टेशन से हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी, वहीं बोगी में बैठे 18 से अधिक यात्री घायल हुए थे।

दो आतंकवादियों को पहले ही सुनाई जा चुकी है सजा
यह भी बता दे कि इसके पहले इस मामले से जुड़े आलमगीर को 30 जुलाई 2016 को और ब्लास्ट करने के मास्टरमाइंड ओबेदुरर्हमान को 31 अगस्त 2016 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मामले में दोनों आतंकवादियों के द्वारा हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है जो अभी विचाराधीन है।

इसी मामले से जुड़े बांग्लादेश के रहने वाले हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के रहने वाले नफीकुल दो आतंकवादियों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान दोनों को दोषी करार देते हुए 2 जनवरी को सजा की तिथि मुकर्रर की गई है।

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