Rajasthan News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से अशोक गहलोत को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानहानि के मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू स्थित एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि के मामले में सीएम गहलोत द्वारा खुद को आरोप मुक्त करने वाली याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर आगे की बहस के लिए 25 और 26 सितंबर की तारीख तय की गई है।

अशोक गहलोत ने की थी खुद को आरोप मुक्त करने की

मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। प्रदेश के चर्चित संजीवनी सोसाइटी घोटाले में सीएम गहलोत ने कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाया था। जबकि शेखावत ने कहा था कि संजीवनी मामले की जांच शुरू की गई थी। लेकिन उसमें उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था।

ashok gehlot

गहलोत की याचिका में कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मानहानि के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। अब मूल मानहानि मामले पर न्यायालय में 25 और 26 सितंबर को आगे की सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का संबंध जारी हो चुका है। न्यायालय में आगे की सुनवाई चल रही है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल ने अशोक गहलोत की आरोप मुक्त करने की गुहार वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसमें कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं था।

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