राजस्थान में कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जानिए कैसे उठाएं इसका फायदा

जयपुर। राजस्थान में 1 अप्रैल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा होगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme will start from tomorrow in Rajasthan

1 से लेकर 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गरीब तबके का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस योजना का फायदा राजस्थान का हर व्यक्ति (भले टैक्सपेयर हो) उठा सकता है, उसे सालाना 850 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।

मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू करने की घोषणा की थी। राजस्थान में पहले से केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को मिलाकर खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखी है, यह उसी योजना का एक मॉडिफाइड रूप होगा। राजस्थान सरकार का दावा है कि इस योजना में अधिकांश पैसा राज्य सरकार का लगेगा।

ये हैं लाभार्थी

-लघु और सीमांत किसान
-संविदा कर्मचारी
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार
-सालाना 850 रुपए देकर हर व्यक्ति पात्र हो सकता है

योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी

5 लाख तक का हेल्थ बीमा लेने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। जन आधार नंबर के बिना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें पहले इसके लिए आवेदन कर रसीद लेनी होगी। जन आधार रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

पंचायत स्तर पर 1 से 10 अप्रैल तक विशेष कैंप लगेंगे

योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लगाए जाएंगे। पात्र व्यक्ति यहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

जो गरीबी की श्रेणी में नहीं, वह ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन...

लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मचारियों के अलावा जो अमीर व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले से चल रही स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उनमें खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र करीब एक करोड़ परिवार हैं।

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