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केन्द्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने हाईकोर्ट का आदेश, जबलपुर के 1 हजार कर्मियों को राहत

नगरीय निकाय चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यालय ने जबलपुर जिले के केन्द्रीय कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। जिसके खिलाफ कुछ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट में दायर याचिका के जरिए मांग की गई

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जबलपुर, 01जुलाई: एमपी नगरीय निकाय चुनाव चल रहे है। आने वाले दिनों में प्रदेश के 16 नगर-निगमों के लिए भी वोटिंग होना है। इसी बीच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखे।

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नगरीय निकाय चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यालय ने जबलपुर जिले के केन्द्रीय कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। जिसके खिलाफ कुछ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट में दायर याचिका के जरिए मांग की गई कि केन्द्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। याचिकाकर्ता की ओर से दी गई कई दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए है कि केन्द्रीय कमर्चारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए। अदालत का यह आदेश आते ही जिला निर्वाचन कार्यालय नए सिरे से अतिरिक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में जुट गया है।

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लगभग 1 हजार कर्मचारियों को लगाई थी ड्यूटी
जिला निर्वाचन कार्यालय ने जबलपुर जिले के पंचायत इलेक्शन के अलावा नगर-निगम चुनाव के लिए भी शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। शहर के 79 वार्ड पार्षदों और महापौर पद के लिए 6 जुलाई को वोटिंग है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया के मुताबिक राज्य सरकार के अलावा जिन केन्द्र के विभिन्न विभागों के जिन कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी के लिए आदेश भेजे गए थे, उनकी संख्या लगभग एक हजार के करीब है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों की जगह राज्य सरकार के ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसकी तैयारी के लिए इस शनिवार और रविवार को भी शासकीय कार्यालय खोले रखने का आदेश जारी किया गया। ताकि ड्यूटी के नए आदेश भेजे जा सकें।

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English summary
High court order to keep central employees free from election duty, relief to employees in jabalpur
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