Jabalpur News: कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह की विधायकी खत्म होने का खतरा टला, हाई कोर्ट से मिली राहत
मध्य प्रदेश सूमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, फिलहाल विधायकी खत्म होने का खतरा टल गया है। MP MLA कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया है।

Congress MLA Ajab Singh Kushwaha:एमपी में विधायकी ख़त्म होने के खतरे में घिरे एक और कांग्रेस विधायक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सूमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को MP MLA स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर के मुताबिक यह राहत सिर्फ अजब सिंह को ही मिली है, उनकी पत्नी शीला कुशवाहा को नहीं।

सरकारी जमीन बेचने के आरोप में बुरी तरह घिरे सूमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को मप्र हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा के आदेश हुए थे। मामले में उनकी पत्नी शीला कुशवाहा भी शामिल है, लेकिन उन्हें अदालत से किसी तरह की राहत नहीं मिली। एमएलए कुशवाहा की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता शशांक शेखर ने की। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि जिस जमीन को लेकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप है, उसमें वह संलिप्त नहीं है। कथित जमीन के दस्तावेज में उनकी पत्नी का नाम है। साथ ही सेल डीड की गवाही में भी उनका नाम शामिल नहीं है, लिहाजा उन्हें राहत दी जाए।
ये था मामला
दरअसल साल 2020 में सिंधिया समर्थक ऐदल सिंह कंसाना के बीजेपी में शामिल होने के बाद सूमावली विधानसभा सीट पर उप चुनाव हुआ था। जिसमें अजब सिंह कुशवाह को कांग्रेस से टिकट मिला और चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। कुछ समय बाद ग्वालियर के महाराजपुर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई, जिसमें अजब सिंह के पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। शिकायत में बताया गया कि अजब सिंह ने सरकारी जमीन 75 लाख में बेच दी। इसी बीच खरीददार ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन तो खरीदी लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला। दर्ज मामले पर MP MLA कोर्ट ने अजब सिंह और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी।












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