जानिए नवाज शरीफ की रिहाई के बाद अब आगे क्या होगा?
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद को कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उन तीनों को 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भरने के बाद, उन्हें अदियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय वाली बैंच ने फैसला सुनाया है। तीनों को नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (नैब) की ओर से लंदन के एवनफील्ड केस में सजा सुनाई गई थी।
हालांकि, जब तक कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुनाता, तब तक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक अस्थायी रिहाई है। एवनफील्ड के अलावा शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया और फ्लैगशिप जैसे दो अन्य मामले चल रहे हैं। शरीप परिवार के खिलाफ अप्रैल 2016 में पनामा पेपर मामले मुकदमा चलाया गया था।
शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अहसान इकबाल ने पूर्व प्रधानमंत्री को आरोपी बनाए जाने को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मियां नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था।
बता दें कि जजों की ओर से इस बात पर ध्यान दिया गया कि जांच पूरी होने के बाद भी नैब एवेनफील्ड अपार्टमेंट्स पर नवाज शरीफ का मालिकाना हक साबित नहीं कर सकी। कोर्ट का कहना था कि कोई सुबूत नहीं है लेकिन फिर भी नैब चाहता है कि 'सिर्फ अनुमान के आधार पर पर हम अपार्टमेंट्स पर नवाज का हक मान लें।
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