डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर लगी रोक पर फिर से भड़के विवेक रामास्वामी, कहा- चुनाव का करेंगे बहिष्कार

अमेरिका में कोलोराडो के बाद मेन राज्य की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मेन दूसरा राज्य है जिसने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमले में ट्रम्प की संदिग्ध भूमिका के लिए प्रतिबंधित किया है।

भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से अपील की है कि वह अमेरिकी राज्यों मोन और कोलोराडो मतदान का बहिष्कार करें, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

donald trump maine state

सोमवार को एक समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में, 38 वर्षीय बायोटेक उद्यमी ने कहा कि उनका लक्ष्य उन दो राज्यों को "अशक्त" करना है, जिन्होंने अपने चुनावों का बहिष्कार करके ट्रम्प को अपने मतपत्रों से हटा दिया है।

पांच नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई कानूनी बाधाओं का सामना कर रहे ट्रंप वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। द हिल अखबार ने रामास्वामी के हवाले से कहा, "अगर वे (राज्य) असंवैधानिक तरीके से व्यवहार करने जा रहे हैं, तो रिपब्लिकन उम्मीदवार वास्तव में चुनाव में हस्तक्षेप के इस रूप को रोक सकते हैं।"

रामास्वामी ने कहा कि वे उन मतपत्रों से अपना नाम हटा देंगे। उन्होंने कहा- मैंने दौड़ में शामिल अन्य रिपब्लिकन से भी ऐसा ही करने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निक्की हेली, क्रिस क्रिस्टी और रॉन डेसेंटिस समेत कई नेताओं ने ट्रंप को चुनाव में भाग लेने से रोकने के प्रयासों का विरोध किया है।

रामास्वामी ने कहा कि अगर वे ट्रंप का नाम हटाते हैं, तो मेरा नाम भी हटा दिया जाता है और मैं रॉन डेसेंटिस, निक्की हेली और क्रिस क्रिस्टी को भी यही काम करने के लिए कहता हूं। विवेक रामास्वामी ने कहा कि कोर्ट का फैसला लोकतंत्र पर हमला है। एक गैर-अमेरिकी, असंवैधानिक निर्णय में डेमोक्रेट न्यायधीशों के एक समूह ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोक रहा है।

आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले अयोग्य करार दे दिया गया है। हालांकि, यह फैसला कोलोराडो के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन इसका असर 5 नवंबर के आम चुनाव को प्रभावित कर सकता है।

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