विजय माल्या को यूके की कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की नहीं मिली इजाजत
Vijay Malya: उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने की कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में दिवालिया कार्रवाई शुरू की गई थी, इसी कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की इजाजत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों का किंगफिशर एयरलाइंस का कर्ज है इसे वसूलने के लिए बैंक दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं।

विजय माल्या यूके में फिलहाल जमानत पर हैं, उन्होंने पिछले वर्ष यूके के फैसले के खिलाफ फिर से ताजा याचिका दायर करने की अपील की थी। कोर्ट ने माल्या के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक टालने की अनुमति दी थी। वहीं विजय माल्या के वकील फिलिप मार्शल का कहना है कि बैंकों की दिवालियापन की प्रक्रिया को ना सिर्फ स्थगित बल्कि उसे खारिज करना चाहिए। यह पूरा मामला ऋण विवाद का है और भारत की कोर्ट जानबूझकर इस पूरे मामले को खींच रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने विजय माल्या के लिए कानूनी लड़ने की खातिर बड़ी रकम को जारी करने से इनकार कर दिया था। लंदन स्थित उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि माल्या फंड्स को जारी करने के लिए जरूरी जानकारी देने में विफल रहे हैं लिहाजा फंड को जारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ एसबीआई की अगुवाई में 13 भारतीय बैंकों ने दिवालिया का मुकदमा दायर किया है। माल्या की तकरीबन 29 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी को को जब्त किया जा चुका है। माल्या ने इसी में से 28 लाख पाउंड को जारी करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।












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