जाना चाहते हैं अमेरिका, ये है पर्यटक वीजा हासिल करने की पूरी प्रक्रिया
हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने के मकसद से अमेरिका जाते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो यूएस के लिए पर्यटक वीजा प्राप्त करना अनिवार्य है।
वीजा (VISA) एक ऐसा डॉक्युमेंट है, जिसे लेकर आप अमेरिका या अन्य किसी भी देश में जा सकते हैं। आमतौर पर वीजा का मतलब वह स्टैंप होता है जो विदेश यात्रा से पहले आपके पासपोर्ट पर लगाया जाता है। किसी खास देश में विदेशियों के लिए क्या शर्तें होती हैं, इसका पूरी डिटेल वीजा में होती है। इसके अलावा यह लिखा होता है कि कोई व्यक्ति कितने दिन उस देश में रह सकता है। वीज़ा कितनी बार देश में आने-जाने के लिए मान्य होगा, यह भी उस पर लिखा होता है। वीजा में यह खासतौर पर लिखा होता है कि यह घूमने, रहने या काम करने, किस मकसद से दिया जा रहा है।
अमेरिका जाना चाहते हैं, तो जाने ये नियम
हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने के मकसद से अमेरिका जाते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो यूएस के लिए पर्यटक वीजा प्राप्त करना अनिवार्य है। बता दें कि पर्यटक वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो किसी व्यक्ति को सीमित समय के लिए अमेरिका की यात्रा करने में सहायता करता है। अमेरिका में पर्यटक वीजा के लिए, एक व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों के आवश्यकता होती है। अगर आप अमेरिका घूमना जाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
अमेरिका के लिए B1 और B2 पर्यटक वीजा
B1 वीजा (बिजनेस वीजा) का उपयोग व्यापार से संबंधित मामलों के लिए अमेरिका जाने वाले लोग करते हैं। इस बिजनेस वीजा के तहत एक व्यक्ति अमेरिका में सम्मेलन और संगोष्ठियों में भाग ले सकता है। वहीं, B2 वीजा (visitor visa) मनोरंजन के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए जारी किए जाते हैं। इस वीजा से एक यात्री, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकता है, या फिर इलाज के लिए अमेरिका की यात्रा कर सकता है।
इंटरव्यू के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत रूप से वीजा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर की एक प्रिंटेड कॉपी(appointment confirmation letter) है जो एक व्यक्ति की आवेदन संख्या, निर्धारित वीजा शुल्क का भुगतान और अन्य व्यक्तिगत विवरण को दिखाता है।
पासपोर्ट एडिशनल डाक्यूमेंट
वहीं, पासपोर्ट अमेरिका की यात्रा करने के लिए आवश्यक एडिशनल डाक्यूमेंट है। आपका वर्तमान और सभी पुराने पासपोर्ट, अगर कोई हो तो उसे लेकर जाना होगा। अमेरिकी वीजा के लिए व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, चिकित्सा पत्र और यात्रा बीमा का प्रमाण आवश्यक होता है।
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