ट्रंप को अदालत से झटका, बरकरार रहेगी अमेरिका एंट्री बैन पर रोक
ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के आदेश पर रोक के फैसले को अपीलीय अदालत ने ठीक मानते हुए इसे बरकरार रखा है।
नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री को रोकने के लिए एक ऑर्डर साइन किया था लेकिन बैन के ऑर्डर पर यूएस फेडरल जज ने गलत बताते हुए इसे रोक दिया। इसके खिलाफ ट्रंप संघीय अपील अदालत गए लेकिन अमरीका की संघीय अपील अदालत से भी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप के सात देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री के आदेश पर रोक लगाने के सिएटल की एक अदालत के फैसले को अपील अदालत ने बरकार रखा है।
फैसले के बाद बीते हफ्ते वीजों पर लगाई गई तात्कालिक रोक के फैसले को वापस ले लिया गया था। संबंधित अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों के वीजा को फिजिकली कैंसल नहीं किया गया है या किसी भी अन्य तरीके से वैध हैं, वे लोग अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से करीब 60 हजार ट्रैवल वीजा खारिज हो गए थे। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार जज के फैसले के बाद होम लैंड सिक्योरिटी ने एग्जिक्युटिव ऑर्डर की वजह से उठाए गए हर कदम को वापस ले लिया है और अब अमेरिका आने वाले हर व्यक्ति की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार जांच की जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस ऑर्डर के तहत ही अमेरिका में सात मुसलमान देशों सीरिया, इरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन और सोमालिया से आने वाले शरणार्थियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यह वादा भी किया था कि वह सत्ता में आते ही शरणार्थियों पर सख्त कदम उठाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक वह चरमपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अमेरिका से दूर रखने के लिए नए कड़े कदम उठा रहे हैं।
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