भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, UK हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण रोकने की अर्जी
लंदन, जून 23: पीएनबी घोटाला के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बुधवार को ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव ने इस आदेश के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अपील के लिए प्रस्तुत किए गए "कागजात पर" फैसला लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 25 फरवरी को ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज नें नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में फैसला दिया था। नीरव मोदी ने इसे चुनौती देने के लिए ब्रिटेन के हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी।
नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिए की गई। उस पर भारत में बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दो प्रमुख मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए हैं।
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इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों को हुऐ नुकसान का 40 प्रतिशत पैसा धनधोशन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क शेयरों को बेचकर प्राप्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह बात कही।