जानिए कैसे UAE में वर्क परमिट खत्म होने के बाद भी रह पाएंगे विदेशी
अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में प्रवासी लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी रुकने की अनुमति होगी। यूएई सरकार अब अपनी नई पॉलिसी के तहत विदेशी लोगों को लॉन्ग-टर्म वीजा देने पर विचार कर रही है, जो रिटायरमेंट के बाद भी रह सकेंगे। यूएई की वाम (WAM) न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह नया कानून 2019 में लागू हो जाएगा। इस पॉलिसी के तहत सात राज्यों वाली संघीय सरकार ने अपने आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है।
इस नई पॉलिसी के तहत 55 साल के बाद रिटायर्ड हुए एंप्लॉई को अपने वीजा की अवधि को बढ़ाने के लिए अप्लाय करना होगा, जिसके बाद उन्हें पांच साल के लिए रहने की अनुमति मिल जाएगी। इस नई पॉलिसी के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए रिटायर्ड एंप्लॉय को अपनी 2 मिलियन दिरहम की प्रोपर्टी बतानी होगी या 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा सेविंग बतानी होगी। या फिर प्रतिमाह 20,000 दिरहम से ज्यादा एक्टिव इनकम होनी चाहिए।
यह कानून लागू होने के बाद उन छह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा,जो यूएई में काम कर रहे हैं। अक्सर होता यह है कि प्रवासी वर्कर्स का वर्क परमिट जब खत्म हो जाता है, तो उन्हें देश छोड़ना होता है। यूएई के इस फैसले के बाद कायरो के अर्थशास्त्री मोहम्मद अबू-बाशा ने कहा कि इससे लोगों को यूएई में रहने की एक और वजह मिल जाएगी।
वहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने चौथी तिमाही में शुरू होने वाले उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में कटौती का फैसला किया। बड़ी फैक्ट्रियों के लिए बिजली की खपत लागत में 29 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि छोटे और मध्यम कारखानों में फीस कम होकर 10 फीसदी से 22 फीसदी हो जाएगी। इसके अलावा, नए कारखानों के लिए सर्विस कनेक्शन फीस की छूट दी जाएगी।
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