Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस का मैसेज भेजना गैरकानूनी, इस देश में बना जेल भेजने का कानून

कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि, शिफ्ट खत्म होने के बाद बॉस काम के लिए कर्मचारियों को मैसेज नहीं कर सकते हैं और बॉस वर्क फ्रॉम होम को ये नहीं समझें कि कर्मचारी छुट्टी पर हैं।

लिस्बन, नवंबर 10: कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफी बढ़ा है, लिहाजा इस बात शिकायतें भी काफी आ रही हैं कि, लोगों से ज्यादा वक्त तक काम करवाया जा रहा है। ऐसे में अब कई देशों ने 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला कानून 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर पुर्तगाल में बनाया गया है, जहां ऑफिस आवर खत्म होने के बाद बॉस का मैसेस भेजना गैर-कानून घोषित कर दिया गया है।

सिर्फ ऑफिस आवर तक काम

सिर्फ ऑफिस आवर तक काम

वर्क फ्रॉम होम ने हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच बहुत पतली रेखा बना दी है। खासकर 'वर्क फ्रॉम होम' के जमाने में कई कर्मचारियों की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि, उन्हें घर में ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है और उनके बॉस दिन हो या रात या फिर छुट्टी का दिन, कभी भी मैसेज भेजकर काम करने के लिए बोल देते हैं, वहीं कई बार बॉस की तरफ से भेजे मैसेज में कहा जाता है, 'घर में ही तो हो, ये काम कर दो', लेकिन अब इस तरह के मैसेज भेजने पर बॉस को जेल भेजा जा सकता है। पुर्तगाल में 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसमें काफी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

'वर्क फ्रॉम होम' मतलब 'छुट्टी' नहीं

'वर्क फ्रॉम होम' मतलब 'छुट्टी' नहीं

पुर्तगाल में साफ तौर कहा गया है कि, 'वर्क फ्रॉम होम' का मतलब कंपनी ये नहीं समझे कि कर्मचारी घर में हैं और छुट्टी पर हैं और बॉस लोगों की वजह से कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ रही है और वो मानसिक बीमारियों से परेशान होने लगे हैं, लिहाजा अब 'वर्क फ्रॉम होम' करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस आवर खत्म होने के बाद अगर बॉस उन्हें काम के लिए मैसेज भेजते हैं, तो उसे गैर-कानून माना जाएगा और ऐसे बॉस को जेल भेज दिया जाएगा। पुर्तगाल में घर से काम करने वाले लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एक नियम पारित किया है जो बॉस को मैसेज भेजने पर प्रतिबंध लगाता है।

बनाया गया कानून

बनाया गया कानून

पुर्तगाल की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने कानून को मंजूरी दे दी है जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह घर से काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा सके। नए नियमों के तहत, कर्मचारियों को ऑफिस आवर से ज्यादा काम करवाने पर सीधे जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कंपनियों को दूर-दराज से काम करने पर होने वाले खर्च जैसे कि बिजली और इंटरनेट के अधिक बिलों के भुगतान में भी मदद करनी होगी। पुर्तगाल की संसद में श्रम कानून को लेकर कई तरह के संसोधन किए गये हैं, जिसका स्वागत किया जा रहा है।

'वर्क फ्रॉम होम' पर नये नियम

'वर्क फ्रॉम होम' पर नये नियम

'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर पुर्तगाल की संसद में जो नये नियम बनाए गये हैं, उसमें कहा गया है कि, अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है, तो वो अपने बच्चे के आठ साल होने तक 'वर्क फ्रॉम होम' में काम कर सकता है और उसे ऑफिस आने के लिए कंपनी की तरफ से बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इस कानून में ये भी कहा गया है कि, उन कंपनियों पर ये कानून लागू नहीं होगा, जिनके पास 10 से कम कर्मचारी हैं।

नये नियम से कर्मचारियों को फायदा

नये नियम से कर्मचारियों को फायदा

पुर्तगाल में बनाए गये 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर नये कानून से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा और उनका अकेलापन भी दूर होगा। इसके अलावा नये कानून में कहा गया है कि, हर दो महीने में बॉस और कर्मचारियों को फेस-टू-फेस बातचीत करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि, पुर्तगाल पहला ऐसा यूरोपीयन देश हैं, जहां 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। वहीं, कानून को लेकर पुर्तगाल के सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोडिन्हो ने कहा कि, महामारी के इस दौर में लोगों की विकल्पों को पूरा करने के लिए नये दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें इसको लेकर सावधान भी रहने की जरूरत है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+