पाक कोर्ट का आदेश 2 महीने में 26/11 के मुंबई हमले की सुनवाई पूरी हो
इस्लामाबाद। मुंबई धमाकों की सुनवाई मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमले की सुनवाई को 2 महीनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।

दो सदस्यों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच जिसमें जज नूरुल हक कुरैशी ने कहा कि 2 महीनें के भीतर मुंबई धमाकों के मामले की सुनवाई को पूरा करने को कहा है। बचाव और सरकारी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि दो महीनों तक इस मामले की सुनवाई पूरी की जाए तब तक के लिए कोर्ट को स्थगित किया जाता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर इस मामले की सुनवाई को दो महीने के भीतर पूरा नहीं किया जाता तो लखवी की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।












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