अब चीन ने दिया चेंगदू में US Consulate बंद करने का आदेश, चीनी सरकार ने कहा-रिश्ते मुश्किल दौर में
बीजिंग। अमेरिका के फैसले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अब चीन ने भी अमेरिका से अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के लिए कहा है। चीन की सरकार ने अमेरिका के चेंगदू शहर में स्थित दूतावास को बंद कर दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि वह अब इस दूतावास को मिला लाइसेंस खत्म कर रहा है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कांसुलेट जनरल को आदेश दिया है कि वह सभी ऑपरेशंस को बंद कर दे। एक ऑनलाइन बयान में इस बात की पुष्टि की गई है।

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चीन बोला रिश्ते असामान्य दौर में
चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है, 'चीन और अमेरिका के बीच वर्तमान स्थिति ऐसी है जो चीनी सरकार देखना नहीं चाहती है। अब सारी जिम्मेदारी अमेरिकी पक्ष पर आ गई है। हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि वह अपने गलत फैसलों को खत्म कर दे और जरूरी स्थितियों का निर्माण करे ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो सकें।' चेंगदू काउंसलर डिस्ट्रीक्ट तिब्बत के क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा इसके तहत चोंगकिंग, सिचुआन, युनान और ग्यूईझोउ की नगरपालिका भी आती हैं। चीन का यह आदेश अमेरिकी आदेश के एवज में आया है जिसमें ह्यूस्टन के चीनी कांसुलेट को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग मॉर्गन ऑर्टागस की तरफ से चीन के कांसुलेट जनरल को सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेश विभाग के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के मकद से उठाया गया है। चीन की तरफ से अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि उसका फैसला पूरी तरह से गलत है।
चीन ने दी अमेरिका को वॉर्निंग
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपेयो ने कैलिफोर्निया में कहा कि ह्यूस्टन स्थित चीनी दूतावास जासूसी का अड्डा था। पोंपेयो के शब्दों में, 'इस हफ्ते हमने ह्यूस्टन स्थित चीनी कांसुलेट को बंद किया है क्योंकि यह जासूसी का अड्डा था और यहां से बौद्धिक संपदा की चोरी हो रही थी।' पोंपेयो ने इसके साथ ही चीन पर व्यापार की गलत प्रक्रिया, मानवाधिकार हनन और अमेरिकी समाज में घुसपैठ का आरोप लगाया है। अमेरिका ने सोमवार को चीन को आदेश दिया था कि वह ह्यूस्टन स्थित अपना दूतावास बंद कर दे। इसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट्स को जलाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से चीन को आदेश दिया गया था कि वह अगले 72 घंटों के अंदर बिल्डिंग को खाली कर दे।












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