Video: पाकिस्तान की इस्लामिक काउंसिल ने बताया कब-कब हो पत्नी की पिटाई
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) ने अपना एक खास महिला सुरक्षा बिल पेश किया है। इस बिल में जो प्रस्ताव काउंसिल की ओर से दिया गया है उसमें पति का विरोध करने पर पत्नी की 'हल्की पिटाई' की सिफारिश की गई है।
संसद को सलाह देती है सीआईआई
- 20 सदस्यीय सीआईआई पाक की एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं। हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- पाकिस्तान के न्यूजपेपर 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब CII ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा एक्ट (पीपीडब्ल्ूए) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया। सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब एसेंबली में भेजेगी।
- कब-कब होनी चाहिए पत्नी की पिटाई
- एक पत्नी की 'हल्की पिटाई' के लिए पति को मंजूरी दी जानी चाहिए।
- पति की बात न मानने पर पत्नी की पिटाई होनी चाहिए।
- पत्नी ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो, तब पिटाई हो।
- धार्मिक वजहों के अलावा दूसरी वजहों से सेक्स से इनकार कर दे तब पिटाई हो।
- पीरियड्स के बाद नहाने से इनकार करे तो पति को उसकी पिटाई।
- अगर महिला हिजाब नहीं पहनती है तो भी पिटाई की मंजूरी।
- गैर लोगों से बात करे और उनके लगाव रखे।
- आवाज को इतना ऊंचा करे कि गैर लोग उसे सुन लें।
- पति से पूछे बिना दूसरों को पैसे दे तो पत्नी की पिटाई होनी चाहिए।













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