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Iraq Marriage Law: ईराक में अजीबो गरीब कानून संशोधन, 9 साल की लड़कियों के साथ विवाह की मिल जाएगी अनुमति

Iraq Marriage Law Amendment: इराक में विवाह संशोधन कानून की चर्चा के बीच वैश्विक स्तर महिला अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। दरअसल, ईराक में मौजूदा विवाह कानून में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत वहां 9 साल की लड़कियों के साथ साथ विवाह को वैध माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईराक में शादी के उम्र में संशोधन की पूरी तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि यहां की सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में कमी करने जा रही है।

इराक में विवाह कानून में कानूनी संशोधन के बाद बड़े बदलाव आएंगे। ऐसे में पुरुष 9 वर्ष की महिलाओं से विवाह कर सकंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को तलाक, बच्चे की हिरासत और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ यह विधेयक ईराक के नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की भी अनुमति देगा।

Iraq Marriage Law amendment

ईराक में कम उम्र में विवाह अधिक
यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईराक में युवतियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के लिए कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार, पूरे इराक में बाल विवाह की उच्च दर पहले से ही प्रचलित है। लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है और प्रस्तावित संशोधनों से स्थिति और खराब होने की आशंका है।

16 सितंबर, 2024 को पारित किया प्रस्ताव
शिया पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार का लक्ष्य लड़कियों को "अनैतिक संबंधों" से बचाने के प्रयास में प्रस्तावित संशोधन पारित करना है। कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे "कानून 188" नाम दिया गया। ये कानून ईराक के मूल रूप से रहने वाले सभी संप्रदाय के परिवारों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा।

ईराक सरकार ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की सुरक्षा करना है। दावा किया जा रहा है कि संसदीय बहुमत वाली सरकार इराकी महिला समूहों के विरोध के बावजूद इस कानून को सदन में पास कराने के लिए पूरा जोर लगाएगी।

महिलाओं के साथ हिंसा की संभावना बढ़ेगी
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबकि, कम उम्र में विवाह होने से वे शिक्षा और रोजगार दोनों से वंचित हो जाएंगी। ईरान के विवाह के कानून में सबसे बड़ी खामी ये है कि मौजूदा समय में भी महिलाओं में अशिक्षा और भेदभाव को बढ़ावा देगी। ऐसे में लड़कियों के लिए यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा।

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