'दिन में मक्खी, रात में मच्छर सोने नहीं देते', फौज के शिकार बने इमरान खान ने जेल से लगाई गुहार

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और उनके कानूनी सलाहकार के बीच अटक जेल में हुई बातचीत लीक हो गई है और जियो न्यूज ने जेल सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा है, कि वह जेल में नहीं रहना चाहते हैं।

सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया है, कि तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में तीन सालों के लिए जेल भेजे गये इमरान खान जेल के अंदर काफी परेशान, नाखुश और चिंतित हैं, क्योंकि वह जेल की कोठरी में "परेशान" करने वाली परिस्थितियों में बंद हैं।

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जेल में परेशान हुए इमरान खान

जेल के अधिकारियों ने बताया है, कि अपने वकील से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उन्हें कहा, कि "मुझे यहां से बाहर ले जाओ, मैं जेल में नहीं रहना चाहता।"

इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा को सोमवार को जेल अधिकारियों ने उनसे मिलने की इजाजत दी गई थी, जिन्होंने पीटीआई अध्यक्ष से मिलने के बाद कहा, कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के अंदर "सी-क्लास सुविधाएं" दी गई हैं, और जेल के अंदर उन्हें "परेशान करने वाली" परिस्थितियों में रखा जा रहा है।

पंजोथा ने कहा, कि पीटीआई प्रमुख इतनी कठिनाइयों के बावजूद ऊंचे मनोबल में हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन जेल में बिताने की कसम खाई और कहा, कि वो गुलामी के आगे नहीं झुकेंगे।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने अपने वकील के साथ बैठक के दौरान जेल के अंदर के हालात के बारे में काफी बातें कही हैं और कहा है, कि दिन में जेल में इतनी मक्खियां होती हैं, कि वो उनसे परेशान रहते हैं और रात के वक्त मच्छर और कीड़े उन्हें सोने नहीं देते हैं।

आपको बता दें, कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानंमत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लाहौर में उनके ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान के ऊपर 6 लाख 35 हजार डॉलर की धांधली का आरोप है, जिसे अदालत ने सच माना है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

हालांकि, इमरान खान ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को नकारा है।

लाहौर के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में कहा, कि "पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं।"

न्यायाधीश दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को तीन साल की कैद की सजा सुनाई, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने लीडर इमरान खान को मिली सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत का रूख किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसके जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान के करीबी हैं।

वहीं, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने अटक जेल से अदियाला जेल में ट्रांसफर करने की अर्जी भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है, क्योंकि अदियाला जेल में ज्यादा सुविधाएं हैं और उस जेल में राजनीतिक और हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए A-क्लास सुविधा है। अगर इमरान खान को अदियाला जेल भेजा जाता है, तो वहां उन्हें जेल के अंदर दो कमरों का एक बैरक मिलेगा, जिसमें एसी, फ्रीज के साथ साथ दो नौकर भी मिलेंगे। वहीं, उस जेल में उन्हें उनके घर से हर दिन खाना पहुंचाया जा सकता है।

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