इमरान खान रिहा, PAK सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, SC ने कहा- गिरफ्तारी गैरकानूनी
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी को कोर्ट ने गैरकानूनी बताया है। एनएबी की कड़ी आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि देश एक जेल में तब्दील नहीं होना चाहिए।

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना है। इमरान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी NAB ने देश को बहुत बर्बाद करके रख दिया। याचिका पर पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया है।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में पूर्व पीएम की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। पीटीआई की याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व पीएम की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 10ए के खिलाफ है।
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पीटीआई की याचिका में NAB के चेयरमैन द्वारा जारी वारंट को अवैध बताया गया और कहा गया कि हाईकोर्ट के जिस आदेश पर पीटीआई चीफ इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो विरोधाभाषों से भरा है।
इमरान खान ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि एक मामले पर सामान्य पूछताछ को जांच में बदला गया और बाद में एनएबी का नोटिस जारी कर दिया। जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में कहा कि उनकी जान को खतरा है।
दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) चीफ इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAP) और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। जिसको लेकर पीटीआई की याचिका में पूर्व पीएम को जान का खतरा बताते हुए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। मामले में आज ही कोर्ट फैसला सुना सकता है।
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