फ्रांस में यौन अपराध पर बना ऐतिहासिक कानून, शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 15 साल तय

फ्रांस में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 15 साल कर दी गई है। फ्रांस की संसंद ने ऐतिहासिक कानून पास कर दिया है।

पेरिस, अप्रैल 16: दुनियाभर के अलग अलग देशों में शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अलग अलग कानून हैं और अकसर लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को लेकर विवाद होते रहते हैं। वहीं, फ्रांस में पहली बार लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने को लेकर ऐतिहासिल कानून बनाया गया है, जिसके मुताबिक लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 15 साल तय कर दी गई है। अगर कोई शख्स 15 साल की उम्र से कम की लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाएगा, भले ही संबंध बनाने के लिए लड़की की सहमति क्यों ना उसे हासिल हो।

फ्रांस में ऐतिहासिक कानून

फ्रांस में ऐतिहासिक कानून

फ्रांस सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है और लंबे वक्त से फ्रांसीसी समाज में लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने के उम्र को लेकर बहस चल रही थी और अब नये कानून के तहत 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से भी संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। फ्रांस की संसद ने इस ऐतिहासिक कानून को बहुमत के साथ पास कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में इस कानून को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले कम उम्र की बच्चियों के साथ संबंध बनाकर अकसर अपराधी बच जाते थे लेकिन अब छोटी बच्चियों से यौन अपराध करने वालों को आसानी से सजा मिल सकेगी। फ्रांस की संसद द्वारा पास किए गये नये कानून के तहत 15 साल से कम उम्र की बच्चियों से शारीरिक संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में रखते हुए दोषियों के लिए 20 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अगर संबंध बनाने वाले कम उम्र के बच्चों में उम्र का फासला बेहद कम है, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।

कानून का स्वागत

कानून का स्वागत

फ्रांसीसी संसद द्वारा पास किए गये नये कानून का फ्रांसीसी सामाजिक कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। वहीं, यौन हिंसा का दर्द झेलने वाली पीड़िताओं ने भी संसद द्वारा पास किए गये इस कानून का स्वागत किया है। वहीं, लोगों का कहना है कि बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून का बन जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी काम किए जाने की जरूरत है और समाज में जागरूकता फैलाने को लेकर मुहिम चलाए जाने की जरूरत है। अब तक फ्रांस में यौन संबंध बनाने को लेकर कोई न्यूनतम उम्र सीमा तय नहीं थी, जिसका फायदा यौन अपराधी आसानी से उठा लेते थे। हालांकि, अब ऐसे दोषियों को सजा दिलाना आसान हो जाएगा।

सालों से थी कानून बनाने की मांग

सालों से थी कानून बनाने की मांग

फ्रांस में लंबे वक्त से बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध को लेकर कानून बनाये जाने की मांग की जा रही थी। पहले फ्रांस में यौन अपराध में शामिल अपराधी बच्चियों को धमकाकर या पैसे देकर किसी और तरह से लड़कियों को सहमति के लिए मना लेता था और अपराधी बच जाते थे। वहीं ज्यादातर मामलों में पीड़ितों के वकीलों को कोर्ट में ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता था कि बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है। वहीं, फ्रांसीसी कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और 18 साल की कम उम्र की लड़की से संबंध बनाता है, तो उसे कानूनन अपराध माना गया है। वहीं, ब्रिटेन में 13 साल की कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना रेप माना गया है और भारत में 18 साल की कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है।

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