बांग्लादेश के दो डिप्लोमेट्स को फौरन भारत छोड़ने के लिए कहा गया, क्या शेख हसीना को किया जाएगा प्रत्यर्पित?

Bangladesh News: भारत में स्थिति बांग्लादेशी उच्चायोग में कार्यरत दो बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया है।

यह रिपोर्ट अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने 17 अगस्त को लागू हुए एक आदेश में दोनों राजनयिकों- प्रथम सचिव (प्रेस) शबन महमूद और रंजन सेन को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है।

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ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, कि महमूद को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से वापस जाने को कहा गया है, जबकि सेन को कोलकाता स्थित बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास से अपना पद छोड़ने को कहा गया है। 24 अगस्त को उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेन, जिनका अनुबंध 2026 में खत्म होने वाला था, उन्हें शेख हसीना की नेतृत्व वाली सरकार ने फिर से नियुक्त किया था और अब उन्हें ढाका लौटने में कुछ समय लग सकता है। इस महीने की शुरुआत में, भारत ने ढाका में भारतीय उच्चायोग में अपने "गैर-आवश्यक" कर्मचारियों और राजनयिकों के परिवारों को वापस लौटने के लिए कहा था।

बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है और अब भारत को शेख हसीना को वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है, कि बहुत जल्द, बांग्लादेश सरकार की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के कदम से शेख हसीना संभावित रूप से असमंजस में हैं और भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा पैदा हो गई है। शेख हसीना भारत में लगभग तीन हफ्तों से हैं।

बांग्लादेशी गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, कि शेख हसीना का पासपोर्ट और पूर्व सरकारी मंत्रियों और पूर्व सांसदों का पासपोर्ट जो अब अपने पदों पर नहीं हैं, उन्हें "रद्द किया जाना चाहिए"। ढाका के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, "पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट और भंग राष्ट्रीय असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र थे।"

बयान में कहा गया है, "यदि उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है या सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो उनके और उनके जीवनसाथी के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।"

ढाका के नए अधिकारियों ने कहा है, कि शेख हसीना और उनके कार्यकाल के दौरान अन्य पूर्व शीर्ष अधिकारी मानक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन दस्तावेजों को मंजूरी की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा, "जब उपर्युक्त लोग सामान्य पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करते हैं, तो उनके पासपोर्ट जारी करने के लिए दो सुरक्षा एजेंसियों को उनके आवेदन को मंजूरी देनी होती है।"

आपको बता दें, कि सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ व्यापक आंदोलन के परिणामस्वरूप 5 अगस्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद हसीना भारत आ गईं थीं। उनके निष्कासन से पहले हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई हिंसा और अराजकता ने 600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है।

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