Impeachment: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति दफ्तर की शक्तियों का दुरुपयोग किया, जांच में पहुंचाई बाधा
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वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की जांच की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ट्रंप के महाभियोग को लेकर चल रही जांच की प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता किया और अपने ऑफिस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। बता दें कि यह रिपोर्ट न्यायिक समिति ने बुधवार की सुबह जारी की है।

चुनाव में जीत के लिए ली मदद
अपनी रिपोर्ट में हाउस डेमोक्रैट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हितों के लिए 2020 के चुनाव के लिए यूक्रेन की मदद ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हितों को देश के हित से उपर रखा। इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति के व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने अमेरिका की सुरक्षा और देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला। अपनी रिपोर्ट को डेमोक्रैट ने दूसरी कमेटी के उपर छोड़ा है कि वह डोनाल्ड ट्रंप का महाभियोग चलाएं या नहीं। बता दें कि यह रिपोर्ट 300 पेज की है।
व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट खारिज की
वहीं इस रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि यह एकतरफा और झूठी कार्रवाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और उनके बेटे की कंपनी के खिलाफ अगर यूक्रेन अपने यहां जांच शुरू होने की घोषणा करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे लोक लुभावने प्रस्ताव देने की बात कही थी। यही नहीं ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनाने के अभियान में अगर यूक्रेन मदद करता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को सैन्य मदद देने का भी वादा किया गया था। इस दावे की पुष्टि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात से की गई है।
संगीन आरोप
बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंदी जो बिडेन सहित तमाम अन्य प्रतिद्वंदियों की छवि को खराब करने के लिए यूक्रेन की मदद ली थी। ट्रंप ने गैरकानूनी तरीके से यूक्रेन से मदद ली है। इस रिपोर्ट पर सदन की न्यायिक समिति आज सुनवाई करेगी। सुनवाई में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या जांच में जो राजद्रोह, घूस व अन्य अपराध करने के जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार पर संवैधानिक रूप से महाभियोग चलाया जा सकता है।












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