इंदौर: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी गिरफ्तार, हिंदू देवी-देवता और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप

Indore news इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुजरात के स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी समेत चार को हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुनव्वर फारुकी शहर के कैफे में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए थे। फारुकी की टिप्पणियों पर कार्यक्रम में दौरान ही भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे और हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ और उनके साथियों ने आपत्ति जताई। इस दौरान हंगामा भी हुआ। एकलव्य सिंह गौड़ ने तुकोगंज थाने में इन पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और महामारी एक्ट से संबंधित धाराओं को लगाया है।

Comedian Munawwar Faruqui arrested for commenting Hindu Gods and Amit Shah

इंदौर के कैफे में आयोजित कार्यक्रम में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। उस स्टैंडअप कॉमेडी शो में स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ भी साथियों के साथ आए थे। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के मुताबिक, कार्यक्रम की वीडियो फुटेज के साथ एकलव्य सिंह गौड़ पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ के कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और चार अन्य के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस को दी गई तहरीर में एकलव्य सिंह गौड़ ने बताया कि वे और साथी टिकट खरीदकर कैफे में शो देखने पहुंचे थे। वहां मुनव्वर फारुखी हिंदू देवी-देवता और गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इसका वीडियो बनाकर उन्होंने कार्यक्रम रुकवा दिया और वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद कॉमेडियन और शो के आयोजकों को पकड़कर वे लोग थाने ले आए। शिकायत में यह भी कहा गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल के नियमों का पालन भी नहीं किया गया, वहां कैफे में छोटी सी जगह में कम से कम 100 लोग बैठे थे।

बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान एकलव्य सिंह गौड़ और उसके साथियों ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और शो के आयोजकों की पिटाई भी की। इस आरोप से एकलव्य सिंह ने इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुनव्वर फारुकी, एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुनव्वर फारुकी को छोड़कर बाकी सभी आरोपी इंदौर निवासी हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए और धारा 269 के तहत केस दर्ज गया है। इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।

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