MP News: इंटरनेट पर क्या चला रहे?, प्रशासन की रहेगी नजर, पुलिस करेगी धरपकड़
साइबर अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं। सायबर कैफे में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि, साइबर कैफे के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। साइबर कैफे में मलिक को CCTV कैमरे लगाने होंगे।
साइबर कैफे में CCTV कैमरे लगाने के साथ ही साइबर कैफे में आ रहे लोग इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, इसकी भी जानकारी साइबर कैफे मालिकों को रखनी होगी, सायबर कैफे में किसी तरह की कोई पॉर्न साइट्स का उपयोग नहीं किया जाए, इसका भी ध्यान सायबर कैफे मालिकों को रखना होगा।

अपर जिला दण्डाधिकारी के.आर. बड़ोले ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सायबर कैफे में सीसीटीवी केमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम एक महीने तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखना होगी। इसकी जिम्मेदारी सायबर कैफे संचालक की होगी।
सायबर कैफे में कार्यरत् कर्मचारियों की पूरी जानकारी परिचय पत्र व फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। सायबर कैफे मालिक अपने वैध लायसेंस की प्रति थाने में जमा करायेगा तथा एक प्रति अपने सायबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। सभी कम्प्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। सायबर कैफे में कम्प्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा बिना आईडी प्रुफ के कम्प्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।
वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर व सोशल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है।
जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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