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MP News: नजदीकी थाने पर जल्द दें किराएदार की जानकारी, वरना मकान मालिक पर होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मकान मालिक के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जहां जल्द मकान मालिक को किराएदार और नौकर की जानकारी नजदीकी थाने में जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक के खिलाफ पुलिस एक्शन लगी, और सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तक कर सकती है।

अपर जिला दण्डाधिकारी के.आर. बड़ोले द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें।

Indore

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर व सोशल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है।

जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे।

ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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