पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दो साल पहले अपने पति की निर्मम हत्या के मामले में एक महिला और उसके साथी को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 34 साल के अनुपम सिंघा की शादी के दो साल बाद 2 मई, 2017 को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में उनके घर में हत्या कर दी गई थी। घटना के समय पत्नी मोनुआ घर पर नहीं थी लेकिन उसने अपने साथी अजीत रॉय से फोन पर बात की थी जब उसने हत्या को अंजाम दिया था।
इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो उनको अधिक सजा काटनी पड़ेगी। पत्नी पर आरोप था कि हत्या की इस साजिश में वो भी शामिल थी। क्योंकि जांच में पता चला था कि घर में प्रवेश के लिए अजीत को मोनुआ ने ही डुप्लिकेट चाबी उपलब्ध कराई थी। उसी डुप्लिकेट चाबी से अजीत घर में घुसा और लोहे की रॉड से अनुपम पर हमला कर दिया। इसके बाद मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि उसकी आवाज उसके माता-पिता को न सुनाई दे। अंत में उसने अनुपम की नसें भी काट दी थी।
दूसरी ओर से अनुपन सिंघा की मां कल्पना सिंघा जो कि बांग्लादेश की निवासी हैं ने सजा को सुनकर खुश नहीं हैं क्योंकि वो चाहती थी कि कोर्ट दोषियों को और कड़ी सजा दे। मीडिया से बात करते हुए अनुपम की मां ने कहा है कि हम तभी संतुष्ट होंगे जब दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। वहीं सजा के ऐलान के बाद कुछ लोग अदालत के बार पोस्टर लिए भी नजर आए। ये लोग दोषियों को कड़ी सजा की मांग कर रहे थे।
बता दें कि अनुपम और मोनुआ पांच साल तक रिलेशन में रहे और फिर जनवरी 2017 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने एक मनी एक्सचेंज फर्म में काम किया और कोलकाता से लगभग 20 किमी दूर बारासात में एक टूर एजेंसी भी चलाई। मोनुआ नगर निगम में एक संविदा कर्मी थी। शादी के बाद दोनों एक फ्लैट में रहते थे और दोनों एक दूसरे के परिवार से अच्छी तरह से परिचित थे। लेकिन शादी के बाद मोनुआ का अजीत रॉय के साथ अफेयर शुरू हो गया। स्कूल के टाइम से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। हालांकि परिवार ने इस अफेयर से इंकार किया है।
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