संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई 'CBI जांच पर रोक' की याचिका
West Bengal: संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायलय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस निर्देश में संदेशखाली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की बात कही गई थी।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सीबीआई जांच बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़नी चाहिए। आरोपों ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, जिसके कारण एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की, "राज्य को किसी को बचाने में क्यों रुचि होनी चाहिए?" उन्होंने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, "धन्यवाद। खारिज।"
शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के "हितों की रक्षा" के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित कर दिया है।
संदेशखाली में ईडी पर हमले में सीबीआई ने दर्ज की हैं 3 FIR
संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन एफआईआर दर्ज की है।
यह देखते हुए कि जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राजस्व रिकॉर्ड और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।
भाजपा ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा संदेशखली की घटनाओं में सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज करने पर वकील और भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है... जब इतनी सारी एफआईआर दर्ज किया गया था, कुछ तो होगा। जांच चल रही है और सीबीआई द्वारा की जाएगी... हम न्यायिक प्रणाली का सम्मान करते हैं, और इसके माध्यम से, संदेशखाली के लोग अब सुरक्षित हैं...''
Kolkata, West Bengal | On Supreme Court rejecting the WB government's plea challenging Calcutta High Court order directing CBI probe in Sandeshkhali incidents, Advocate and BJP leader Priyanka Tibrewal says, "The Supreme Court has rejected the West Bengal government's plea… pic.twitter.com/cB6btfd6lu
— ANI (@ANI) July 8, 2024












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